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भारत में गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को कौन सा प्राधिकरण अनुमोदित करता है?
कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम (FCI)
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2025-26 सीज़न के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) को 355 रुपये प्रति क्विंटल पर अनुमोदित किया है।
उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) वह अनिवार्य न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को देना होता है, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए स्थिर आय सुनिश्चित होती है। हालांकि CACP राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर सिफारिशें प्रदान करता है, लेकिन अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के पास होता है। सरकार घरेलू आपूर्ति को स्थिर करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इन नियंत्रणों को बनाए रखती है। इसके अतिरिक्त, मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए अगस्त से नवंबर 2026 तक चीनी स्टॉकहोल्डिंग सीमाएं लागू की गई हैं।
2025-26 चीनी सीज़न के लिए FRP 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है
मूल रिकवरी दर 10.25 प्रतिशत निर्धारित की गई है
10.25 प्रतिशत से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए 3.46 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम
चीनी स्टॉकहोल्डिंग सीमाएं 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक लागू की गई हैं
B सही है — प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) गन्ने के FRP को मंजूरी देने वाली अंतिम प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है।
याद रखें कि जहां CACP उत्पादन की लागत के आधार पर कीमतों की सिफारिश करने वाले सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, वहीं CCEA आर्थिक नीति के लिए निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है, जो राजनीतिक और आर्थिक निगरानी सुनिश्चित करता है।