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भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं?
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भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि प्रख्यात हस्तियां चुनाव प्रक्रिया से गुजरे बिना विधायी प्रक्रिया में योगदान दे सकें।
भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि प्रख्यात हस्तियां चुनाव प्रक्रिया से गुजरे बिना विधायी प्रक्रिया में योगदान दे सकें।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80(1)(a) और 80(3)।
मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के समान ही अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
12-सदस्यीय नामांकन सिद्धांत आयरिश संविधान से प्रेरित है।
राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 सदस्य (238 निर्वाचित और 12 मनोनीत) है।
उपयोगकर्ता प्रॉम्प्ट में प्रदान किया गया '2' का उत्तर राज्यसभा के संबंध में तथ्यात्मक रूप से गलत है; राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। संख्या '2' ऐतिहासिक रूप से लोकसभा में एंग्लो-इंडियन के नामांकन को संदर्भित करती थी, जिसे 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था।
विकल्प 12 (C) राज्यसभा नामांकन के लिए सही तथ्यात्मक उत्तर है।
मनोनीत सदस्य अपनी सीट ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं।
C सही है — भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं।
हमेशा राज्यसभा नामांकन (12 सदस्य, अनुच्छेद 80) और अब समाप्त हो चुके लोकसभा एंग्लो-इंडियन नामांकन (2 सदस्य, अनुच्छेद 331) के बीच अंतर स्पष्ट रखें। परीक्षक अक्सर आपके संवैधानिक संशोधनों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए इन्हें भ्रमित करते हैं।