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लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?
545
550
552
543
550
104वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 सदस्य निर्धारित की गई है। इसमें राज्यों से 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य शामिल हैं, और दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने के प्रावधान को हटा दिया गया है।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 सदस्य निर्धारित की गई है। इसमें राज्यों से 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य शामिल हैं, और दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने के प्रावधान को हटा दिया गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 सदन (लोकसभा) की संरचना को परिभाषित करता है।
104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने लोकसभा में एंग्लो-इंडियन सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।
104वें संशोधन से पहले, अधिकतम क्षमता 552 थी, जिसमें 2 मनोनीत एंग्लो-इंडियन सदस्य शामिल थे।
लोकसभा की वर्तमान वास्तविक संख्या 543 सदस्य है।
530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 20 तक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विकल्प C (552) 104वें संशोधन अधिनियम, 2019 से पहले सही उत्तर था।
विकल्प A (545) ऐतिहासिक संख्या थी जिसमें दो मनोनीत एंग्लो-इंडियन सदस्य शामिल थे।
संविधान के अनुच्छेद 334 को 104वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था ताकि SC और ST के लिए आरक्षण बढ़ाया जा सके जबकि एंग्लो-इंडियन नामांकन को समाप्त किया जा सके।
B सही है — वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 सदस्य है।
लोकसभा का अध्ययन करते समय, हमेशा सत्यापित करें कि डेटा 2019 से पहले का है या बाद का, क्योंकि 104वें संशोधन ने संरचना और आरक्षण ढांचे को काफी बदल दिया है।