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निम्नलिखित में से किस मंत्री ने लोकसभा में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया?
निर्मला सीतारमण
हरपाल सिंह
बिक्रम केशरी अरुखा
मनोहर लाल खट्टर
निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 में लोकसभा में CGST और IGST संशोधन विधेयक पेश किए।
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2023 को मौजूदा कर कानूनों को जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुरूप लाने के लिए पेश किया गया था। ये संशोधन मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के कराधान को स्पष्ट करने पर केंद्रित थे। इस कदम का उद्देश्य आपूर्ति के मूल्यांकन के संबंध में अस्पष्टता को दूर करना और दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत की समान कर दर सुनिश्चित करना था।
जीएसटी परिषद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। यह वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें देने के लिए सशक्त है।
2023 के संशोधनों ने विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के कराधान को लक्षित किया।
संशोधनों ने दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर की पुष्टि की।
जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं।
ये विधेयक 50वीं और 51वीं जीएसटी परिषद की बैठक के निर्णयों के विधायी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाते हैं।
A सही है — वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग और संबंधित क्षेत्रों के कराधान में स्पष्टता लाने के लिए 2023 में CGST और IGST संशोधन विधेयक पेश किए।
याद रखें कि लोकसभा में जीएसटी से संबंधित कोई भी बड़ा कर कानून संशोधन या विधेयक लगभग हमेशा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।